रविवार, 14 जून 2026हिन्दी · English
INDIAN POTATO
नीति

PMFME योजना में आवेदन कैसे करें — पात्रता, दस्तावेज़ और पूरी प्रक्रिया

खाद्य प्रसंस्करण इकाई के लिए 35% सब्सिडी — पात्रता, ज़रूरी दस्तावेज़, पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और DPR से लेकर बैंक ऋण तक PMFME आवेदन की पूरी चरण-दर-चरण प्रक्रिया।

अरुण मेहता · 13 जून 2026 · 3 मिनट
PMFME योजना आवेदन प्रक्रिया — खाद्य प्रसंस्करण इकाई के लिए सब्सिडी

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) की PMFME — प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना — छोटी और घरेलू खाद्य इकाइयों को औपचारिक रूप देने और उन्हें पूँजी, प्रशिक्षण व बाज़ार से जोड़ने के लिए 2020 में शुरू की गई थी। आलू उगाने वाले ज़िलों के लिए यह ख़ास प्रासंगिक है, क्योंकि कई ज़िलों में "एक ज़िला एक उत्पाद" (ODOP) के तहत आलू या आलू-उत्पाद चुने गए हैं — यानी चिप्स या फ्लेक्स जैसी इकाई सीधे इस योजना के दायरे में आती है।

योजना का ढाँचा क्रेडिट-लिंक्ड है, यानी पहले बैंक ऋण और फिर उस पर सब्सिडी। इसलिए आवेदन से पहले इसके लाभ, पात्रता और प्रक्रिया को ठीक से समझना ज़रूरी है।

योजना देती क्या है

व्यक्तिगत सूक्ष्म इकाई को परियोजना लागत पर 35% क्रेडिट-लिंक्ड पूँजी सब्सिडी मिलती है, अधिकतम ₹10 लाख तक। इसमें कम-से-कम 10% योगदान उद्यमी का होना चाहिए और शेष बैंक ऋण होता है। स्वयं सहायता समूह (SHG) के खाद्य-प्रसंस्करण से जुड़े सदस्यों को ₹40,000 प्रति सदस्य बीज पूँजी मिलती है (कार्यशील पूँजी और छोटे औज़ारों के लिए)। इसके अलावा इकाइयों को ब्रांडिंग और मार्केटिंग में 50% तक सहायता, और FPO/सहकारी समितियों को साझा अवसंरचना के लिए अलग सहायता का प्रावधान है।

मुख्य लाभ
35% सब्सिडी, ₹10 लाख तक
पात्र व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य इकाई को परियोजना लागत पर 35% क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी (अधिकतम ₹10 लाख) मिलती है। योजना "एक ज़िला एक उत्पाद" (ODOP) ढाँचे पर चलती है और ऋण के ज़रिए दी जाती है।

कौन पात्र है

आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक और शैक्षिक योग्यता कम-से-कम आठवीं पास होनी चाहिए। इकाई का स्वामित्व आवेदक के पास हो (एकल या साझेदारी), वह अनिगमित (unincorporated) हो और 10 से कम कर्मचारी रखती हो। एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति को सहायता मिल सकती है (परिवार में स्वयं, जीवनसाथी और बच्चे शामिल)। मौजूदा और नई, दोनों तरह की इकाइयाँ पात्र हैं, और ज़िले के ODOP उत्पाद से जुड़ी इकाइयों को प्राथमिकता दी जाती है। FPO, SHG या सहकारी समितियों के लिए तीन साल का अनुभव और पर्याप्त टर्नओवर जैसी अतिरिक्त शर्तें लागू होती हैं।

आवेदन कैसे करें

पूरी प्रक्रिया मुख्यतः ऑनलाइन है। सबसे पहले pmfme.mofpi.gov.in पोर्टल पर नाम, मोबाइल, ईमेल और पते जैसी बुनियादी जानकारी के साथ रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन के बाद ईमेल पर लॉगिन क्रेडेंशियल और आपके ज़िला रिसोर्स पर्सन (DRP) का संपर्क मिलता है। यह DRP योजना की सबसे उपयोगी कड़ी है — वह विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) बनाने, FSSAI, Udyam और GST जैसे ज़रूरी रजिस्ट्रेशन कराने, और बैंक ऋण की प्रक्रिया में निःशुल्क मदद करता है।

लॉगिन के बाद आवेदन का प्रकार (व्यक्तिगत / समूह / साझा अवसंरचना) चुनें, DPR भरें और KYC दस्तावेज़ अपलोड करें। आवेदन पहले DRP द्वारा सत्यापित होता है, फिर ऋण मंज़ूरी के लिए बैंक के पास भेजा जाता है। बैंक परियोजना का मूल्यांकन कर ऋण स्वीकृत करता है। इसके बाद सब्सिडी की राशि बैंक में एक "मिरर अकाउंट" में रखी जाती है, और तीन साल बाद — यदि ऋण-खाता नियमित रहा और इकाई चालू रही — तो अनुदान समायोजित कर दिया जाता है।

ज़रूरी दस्तावेज़

आवेदन के साथ आम तौर पर आधार और PAN जैसे KYC दस्तावेज़, बैंक खाते का विवरण, पासपोर्ट आकार के फ़ोटो और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) चाहिए। यदि इकाई ODOP उत्पाद से जुड़ी है तो आवेदन को प्राथमिकता मिलती है। बिजली से चलने वाली मौजूदा इकाइयों के लिए बिजली बिल इकाई के चालू होने का प्रमाण माना जाता है।

ध्यान रखने योग्य बातें

सबसे अहम बात यह है कि योजना क्रेडिट-लिंक्ड है — सब्सिडी तभी मिलेगी जब बैंक ऋण मंज़ूर हो। इसलिए कमज़ोर CIBIL स्कोर या त्रुटिपूर्ण DPR पर आवेदन अटक सकता है। दस्तावेज़ों, DPR और बैंक मूल्यांकन में दी गई जानकारी एक जैसी होनी चाहिए, वरना बेमेल पर आवेदन ख़ारिज हो सकता है। यह भी याद रखें कि सब्सिडी "मिरर अकाउंट" में रखी जाती है और तीन साल की शर्त पूरी होने पर समायोजित होती है। चूँकि योजनाओं की अवधि और शर्तें समय-समय पर बदलती हैं, आवेदन से पहले आधिकारिक पोर्टल पर इसकी मौजूदा स्थिति ज़रूर जाँच लें।

साथी किसानों और व्यापारियों से जुड़ेंव्हाट्सऐप ग्रुप पर आलू भाव, मौसम और बाज़ार पर खुलकर चर्चा करें।
ग्रुप जॉइन करें →

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

PMFME योजना में कितनी सब्सिडी मिलती है?
व्यक्तिगत सूक्ष्म इकाई को परियोजना लागत पर 35% क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी (अधिकतम ₹10 लाख) मिलती है। स्वयं सहायता समूह (SHG) के सदस्यों को ₹40,000 प्रति सदस्य बीज पूँजी और इकाइयों को ब्रांडिंग-मार्केटिंग में 50% तक सहायता का भी प्रावधान है।
PMFME के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
18 वर्ष से अधिक उम्र और कम-से-कम आठवीं पास व्यक्ति, जिसके पास इकाई का स्वामित्व हो और जो 10 से कम कर्मचारी रखता हो। प्रति परिवार एक ही व्यक्ति पात्र है। मौजूदा और नई, दोनों इकाइयाँ पात्र हैं, और ज़िले के ODOP उत्पाद से जुड़ी इकाइयों को प्राथमिकता मिलती है।
PMFME में आवेदन कैसे करें?
pmfme.mofpi.gov.in पोर्टल पर रजिस्टर करें; इसके बाद ज़िला रिसोर्स पर्सन (DRP) का संपर्क मिलता है, जो DPR बनाने, FSSAI/Udyam/GST रजिस्ट्रेशन और बैंक ऋण में मदद करता है। DPR और KYC दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद आवेदन बैंक के पास जाता है; ऋण मंज़ूर होने पर सब्सिडी 'मिरर अकाउंट' में आती है।
आवेदन क्यों ख़ारिज हो सकता है?
चूँकि यह योजना क्रेडिट-लिंक्ड है, कमज़ोर CIBIL स्कोर या ख़राब परियोजना रिपोर्ट (DPR) पर बैंक ऋण ख़ारिज कर सकता है, जिससे सब्सिडी भी रुक जाती है। दस्तावेज़ों में बेमेल और ODOP से असंगति भी अड़चन बनते हैं।
PMFMEखाद्य प्रसंस्करणसब्सिडीनीतिODOP

और पढ़ें

सभी नीति लेख →
गुजरात आलू प्रसंस्करण योजनाएँ एवं सब्सिडीनीति · गुजरातगुजरात आलू प्रसंस्करण योजनाएँ — चिप्स, फ्राई और फ्लेक्स उद्योग के लिए सब्सिडी02 अप्रैल 2026PMFME योजना — आलू प्रसंस्करण के लिए सब्सिडीनीतिPMFME योजना और आलू प्रसंस्करण — 35% सब्सिडी से चिप्स, फ्लेक्स और स्टार्च उद्यम02 अप्रैल 2026Japan's Frozen-Fry Imports Hit a Record — India Wins the Marginal TonneEN · Englishहमारी अंग्रेज़ी साइटJapan's Frozen-Fry Imports Hit a Record — India Wins the Marginal Tonneindianpotato.com →EN · Englishसाझेदार ज्ञानकोशRusset Burbank: The $4.6B Variety Behind McDonald's Friespotatopedia.com →